उत्तराखंड

दुराचार के दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

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चमोली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त की अदालत ने दुराचार के आरोपी हरि डोभाल को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की भादस की धारा 506 में 3 महीने कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रकाश भंडारी ने बताया साक्ष्य के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सजा का ऐलान किया है। घटना गोपेश्वर थानान्तर्गत के तहत 13 मार्च2019 की है। पीड़िता अपने घर से किसी परिचित के घर दूध देने गयी थी। जब पीड़िता वापस लौट रही थी तो तब आरोपी हरि डोभाल पीड़िता के पीटे आया और उसका हाथ पकड़ कर जबरदस्ती उसे रास्ते के किनारे निर्माणधीन मकान में ले गया। पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। आरोप है कि आरोपी ने पीड़िता को धमकाया कि यह बात किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। पीड़िता जब घर नहीं पहुंची। तो पीड़िता के परिजनों ने खोजबीन की। तो पीड़िता को हरि डोभाल के साथ देखते ही पीड़िता की मां ने चिल्लाते हुए आरोपी को पकड़ा। तो आरोपी पीड़िता की मां को धक्का देकर भाग गया। पीड़िता के पिता ने गोपेश्वर थाना में अभियुक्त के विरुद्घ प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराई। सब इंस्पेक्टर मीना द्वारा मामले की विवेचना की गई। गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त के विरुद्घ आरोप पत्र धारा 376 और 506 अंकित कर न्यायालय में प्रेषित की गई। आरोपी के विरुद्घ अभियोजन द्वारा सत्र न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किये गये। जिसके आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त हरि डोभाल को दोषी करार दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी मानते हुए दोषी हरि डोभाल को 10 साल के कठोर सजा की सजा सुनाई गई। उस पर जुर्माना से भी दंडित किया गया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिनों के अतिरिक्त सजा सुनाई गई है।

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