उत्तराखंड

चरस तस्करी के दोषियों को 12 साल की सजा और एक लाख अर्थदंड

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अल्मोड़ा। चरस तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला ने अभियुक्त पवनेश कुमार और अभियुक्त टीकम सिंह को धारा 8ध्20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तगणों को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 06 अक्टूबर 2020 का है जब थानाध्यक्ष लमगड़ा उपनिरीक्षक सुनील सिंह बिष्ट, उपनिरीक्षक गौरव जोशी व कांस्टेबल नीरज साही, एसओजी टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। चौकिंग के दौरान एक स्कूटी में दो व्यक्तियों के कब्जे से प्लास्टिक की थैली में में 5 किलो 16 ग्राम चरस मिली। पूछताछ में अभियुक्तों ने गाँव से चरस खरीदकर हल्द्वानी में बेचने की बात बताई। बरामद चरस को मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से पाँच गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी शेखर चन्द्र नैल्याल द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियुक्तगणों से बरामद 5 किलो 16 ग्राम अवैध चरस वाहन संख्या यूके04वाई 7015 स्कूटी से संयुक्त रूप से बरामद हुआ है और अभियुक्तगणों द्वारा अवैध रूप से चरस का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त पवनेश कुमार पुत्र शेरी राम निवासी गलनी तहसील धारी थाना मुक्तेश्वर जनपद नैनीताल तथा अभियुक्त टीकम सिंह पुत्र भूपाल सिंह निवासी ग्राम चमोली बड़ोन धारी जनपद नैनीताल को धारा 8ध्20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोनों अभियुक्तगणों को 12-12 साल की सजा व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

 

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