उत्तराखंड

कूड़ा देंकने पर तीन निजी अस्पतालों पर 25 हजार का जुर्माना

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काशीपुर। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अस्पताल के बाहर कूड़ा देंकने और सामान्य कूड़े में मेडिकल वेस्ट मिलाने पर तीन अस्पतालों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने कहा सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा देंकने और सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। प्रतिदिन की रिपोर्ट शासन और उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। सोमवार को नगर स्वास्थ्य अधिकारी ड़ अमरजीत सिंह साहनी के नेतृत्व में टीम ने मुरादाबाद रोड स्थित एक और अलीगंज रोड स्थित दो निजी अस्पतालों का निरीक्षण किया। तीनों अस्पताल निगम से जारी होने वाला ट्रेड लाइसेंस नहीं दिखा सके। उनके डस्टबिन में सामान्य कूड़े के साथ मेडिकल और सेनेटरी वेस्ट मिला। वहीं, अस्पताल का कूड़ा बाहर सार्वजनिक स्थल पर देंका मिला। अलीगंज रोड स्थित एक निजी अस्पताल में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग भी होता मिला। जिसके चलते मुरादाबाद रोड के अस्पताल पर पांच हजार और अलीगंज रोड के दोनों अस्पतालों का 10-10 हजार रुपये का चालान किया गया। इसके अलावा टीम ने दोनों मार्गों पर लगने वाले फल ठेलों पर सिंगल यूज प्लास्टिक की चेकिंग की। चेकिंग के दौरान चार फल विक्रेताओं द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने पर 800 रुपये का चालान किया। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि तीन निजी अस्पतालों में ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलने, सामान्य कूड़े में मेडिकल वेस्ट मिलाने पर तीन अस्पतालों और चार फल विक्रेताओं पर 25 हजार 800 रुपये का जुर्माना लगाया है। टीम में लाइसेंस लिपिक जितेंद्र कुमार, लेखा लिपिक बलवंत सिंह, नीरज पारटे रहे।

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