कोटद्वार-पौड़ी

लापरवाह वाहन चालक को 6 माह का कारावास

Spread the love
Backup_of_Backup_of_add

नई टिहरी। न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी की अदालत में लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में उत्तरकाशी के ज्ञानसू निवासी वाहन चालक अजय को 6 माह के कारावास और 9 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी अजय रावत ने बताया कि उत्तरकाशी के ग्राम रमोली दशगी निवासी सुबर्धंन नाथ ने थाना-थत्यूड़ टिहरी गढ़वाल को तहरीर दी कि 14 सितंबर, 2016 को टैक्सी चालक अजय पुत्र चतर सिंह वाहन से देहरादून से उत्तरकाशी ला रहा था। चालक की लापरवाही से वाहन चलाने से वाहन नगुण-भवान रोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जिसमें दो लोगों के साथ 9 लोग घायल हो गये। जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र 4 जनवरी, 2017 को न्यायलय में प्रस्तुत किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से कुल 24 गवाह पेश किये गये। न्यायिक मजिस्ट्रेट निशा देवी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी वाहन चालक अजय को दोष सिद्घ पाते हुए धारा-279 आईपीसी के अपराध में 2 माह का कारावास व घ्1000 अर्थदंड, धारा 304 ए आईपीसी अपराध में 6 माह का कारावास एवं घ्2000 अर्थदंड, धारा 337,338 आईपीसी के अपराध में 6 माह का कारावास व घ्1000 का अर्थदंड व धारा 427 आईपीसी के अपराध में दोष सिद्घ करते हुए घ्5000 के अर्थदंड से दंडित किया।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!