उत्तराखंड

रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को मिलेगी एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी

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देहरादून। रिटायरमेंट पर अब कर्मचारियों को एकमुश्त 25 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलेगी। जनवरी 2024 से यह लाभ मिलेगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने मंगलवार को इसके आदेश किए। दरअसल, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते की दर 50 फीसदी किए जाने के आधार पर केंद्रीय नागरिक सेवा (पेंशन) नियम के तहत ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई थी। इसी क्रम में उत्तराखंड वेतन समिति की सिफारिश पर राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए भी यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया। राज्य कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थान, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारी, कार्य प्रभारित और यूजीसी वेतनमान में कार्यरत पदधारकों को यह लाभ मिलेगा।
इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है तो आश्रित को यह राशि मिलेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी की रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी इससे ज्यादा बनती है तो इस दशा में भी अधिकतम 25 लाख की ग्रेच्युटी का भुगतान होगा। अपर मुख्य सचिव आनंदबर्धन ने पेंशन निदेशालय को इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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