कोटद्वार-पौड़ी

न्यायालय के आदेश पर दो लोगों पर मुकदमा दर्ज

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श्रीनगर गढ़वाल : भूमि पर जबरन कब्जा करने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) श्रीनगर के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने दो लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक होशियार सिंह पंखोली ने बताया कि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवाड़ी ने 12 मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर में भूमि पर जबरन कब्जा करने की नीयत से प्रांगण में घुसकर और प्रागंण में लगे मोरपंखी के पेड़ों को काटकर क्षतिग्रस्त करने के साथ ही गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देने पर प्रार्थना पत्र दिया था। बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। बताया कि मामले में मातवर सिंह नेगी किंकालेश्वर मोहल्ला पौड़ी और हरीश सडाना पौड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि मामले की जांच अपर उपनिरीक्षक विरेंद्र बृजवाल को सौंपी गयी है। (एजेंसी)

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