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बिलकिस बानो केस: गुजरात सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका खारिज की

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नई दिल्ली , बिलकिस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में कहा गया था कि साल 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ रेप और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषी 11 लोगों को दी गई छूट को रद्द करने के अदालत के पिछले फैसले की समीक्षा की जाए। कोर्ट ने अपने 8 जनवरी के फैसले में पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने 8 जनवरी को दोषियों की रिहाई को रद्द कर दिया था, साथ ही गुजरात सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी. इसके बाद गुजरात सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, समीक्षा याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उनके साथ संलग्न दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती है या समीक्षा याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसके कारण चुनौती दिए गए आदेश पर पुनर्विचार किया जाए।

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