काबीना मंत्री हरक सिंह रावत आचार संहिता उल्लंघन के आरोप से अदालत ने किया बरी
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। प्रदेश के काबीना मंत्री हरक सिंह रावत को अदालत से बड़ी राहत मिली है। वह 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में अदालत का सामना कर रहे थे। काबीना मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत को अपर जिला जज की अदालत ने वर्ष 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में दोषमुक्त कर दिया है।
सोमवार को जिला न्यायालय रुद्रप्रयाग में काबीना मंत्री डॉ. हरर्क ंसह रावत पेश हुए। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज नंदन सिंह राणा की अदालत ने काबीना मंत्री डॉ. रावत को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषमुक्त किया। काबीना मंत्री हरक सिंह रावत के अधिवक्ता केपी खन्ना ने बताया कि डॉ. रावत ने न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया। विदित हो कि विधानसभा चुनाव 2012 में रुद्रप्रयाग विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने वाले डॉ. हरक सिंह रावत को आचार संहिता उल्लंघन के मामले में दोषी पाया गया था। बीते वर्ष 10 नवंबर को जिला कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शहजाद अहमद वाहिद ने आईपीसी की धारा 143 के मामले में दोषी पाते हुए तीन माह की जेल और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जबकि धारा 147 और 353 में दोषमुक्त कर दिया था। डा. रावत ने सजा के विरूद्ध बीते वर्ष 4 दिसंबर 2020 को अपर जिला जज की अदालत में याचिका दायर की थी। जिसके तहत सुनवाई पूरी होने के बाद काबीना मंत्री हरक सिंह रावत के पक्ष में फैसला आया है।