दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला: फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ सौदा आगे बढ़ने से रोका
नई दिल्ली,एजेंसी । दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ई-कमर्स दिग्गज अमेजन की याचिका पर फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ 24,713 करोड़ रुपये के सौदे पर आगे बढ़ने से रोक लगा दी। अदालत ने मामले में सिंगापुर के मध्यस्थ का आदेश बरकरार रखा। न्यायलय ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप ने जानबूझकर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है।
अदालत ने किशोर बियानी और फ्यूचर ग्रुप से संबंधित अन्य की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश दिया। इसके साथ ही अदालत ने फ्यूचर ग्रुप के निदेशकों को आदेश दिया है कि वह पीएम रिलीफ फंड में 20 लाख रुपये जमा करें। इस राशि से बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी।