ई-श्रम पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण के साथ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का भी उठाएं लाभ
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी : श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केंद्रीय सचिव सुनील बड़थ्वाल व श्रम विभाग उत्तराखंड के सचिव चंद्रेश कुमार यादव की संयुक्त अध्यक्षता में पौड़ी स्थित सांस्कृतिक प्रेक्षागृह में ई-श्रम पोर्टल के पंजीकरण से संबंधित जनजागरण शिविर और प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रमिकों को कार्ड वितरित किए गए और श्रम प्रतिनिधियों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए।
श्रम विभाग के तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के पंजीकरण और ई-श्रम कार्ड बनवाने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सचिव ने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण होने से श्रमिक की श्रेणी तथा उसकी कार्य पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त होने से सरकार को उनके समुचित कल्याण से जुड़ी योजनाओं को बनाने और उसको क्रियान्वित करने में अधिक सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि एक ओर 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयुवर्ग के महिला व पुरूष श्रमिकों द्वारा उनकी आयु के अनुरूप श्रमयोगी पेंशन पाने के लिए जितना योगदान करेंगे उतनी ही धनराशि का योगदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। 60 वर्ष आयु के उपरांत कम से कम तीन हजार मासिक पेंशन प्राप्त होगी। दूसरी ओर ई-श्रम पोर्टल पर 16 वर्ष से 59 वर्ष आयु के जो लोग पंजीकरण करेंगे, उनके डाटाबेस के आधार पर सरकार समय-समय पर श्रमिकों के हित में चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं से लाभांवित करेगी तथा विभिन्न योजनाओं की धनराशि सुगमता से सीधे उनके खाते में आएगी। इसलिए उन्होंने सभी कामगारों से आग्रह किया कि ई-श्रम पोर्टल पर निशुल्क पंजीकरण करने के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का भी लाभ उठाएं। पोर्टल पर पंजीकरण के पश्चात प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा के तहत 02 लाख तक का बीमा का भी कवर मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग श्रमिक कार्ड बनाने से अभी तक वंचित रह गये हैं वे भी तत्काल अपना पंजीकरण करायें। अपना पंजीकरण करवाने के साथ-साथ दूसरों का भी पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित करें।
सचिव श्रम विभाग उत्तराखंड शासन ने अपने संबोधन में कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कृषि कामगार, मनरेगा कामगार, आशा कार्यकत्री, आंगनवाड़ी कार्यकत्री, फेरी वाले, घरेलू श्रमिक, रिक्सा चालक, मछुवारे, दुध विक्रेता, प्रवासी कामगार, किसी भी तरह के निर्माण कार्य में लगे श्रमिक इसके लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि असंगठित कामगार के अंतर्गत वैसे कामगार भी सामिल हैं जो ईएसआईसी/ईपीएफओ के सक्रिय सदस्य न हो अथवा सरकारी कर्मचारी न हो। कहा कि जो पात्र व्यक्ति अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाये वे निकट सीएससी केंद्रों पर आधार संख्या, मोबाइल नम्बर और अपने बैंक खाते के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। कहा कि पंजीकरण कराने में यदि किसी तरह की समस्या आती है अथवा कोई सुझाव अथवा शिकायत इस संबंध में करनी हो तो टोल फ्री नम्बर 7017870988 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना आर्थिक सुरक्षा से बड़ी समाजिक सुरक्षा की भी योजना है, जो बुढापे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
कार्यक्रम का स्वागत और समापन संबोधन श्रमायुक्त श्रम विभाग संजय कुमार और मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत कुमार आर्य द्वारा किया गया। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ईला गिरी, संयुक्त श्रमायुक्त श्रम विभाग अनिल कुमार पेटवाल, उप श्रमायुक्त मधु नेगी, सहायक श्रमायुक्त प्रशांत कुमार, श्रम पर्वतन अधिकारी भगवति प्रसाद जुयाल सहित श्रम प्रतिनिधि और शिविर में प्रतिभाग करने वाले कामगार व सामान्यजन उपस्थित रहे।