उत्तराखंड

आर्म्स एक्ट में आरोपी को मिली जमानत

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काशीपुर। 32 बोर के कारतूस रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अमित सिंह की जमानत अर्जी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंजूर कर ली है। बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सब जोनल अधिकारी विकास की सूचना पर आईटीआई थाने के एसआई दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी अमित को हिरासत में लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में केस दर्ज कर उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। आरोपी की जमानत के लिए उसके अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया ने न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी की जमानत मंजूर कर ली। उसे 35-35 हजार के मुचलकों पर जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। मुचलके भरने के बाद आरोपी को रिहा कर दिया गया है।

 

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