उत्तराखंड

शिक्षण संस्थाओं की 100 मीटर परिधि में नशा बेचा तो होगी कार्रवाई

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बागेश्वर। शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर की परिधि पर तंबाकू और मादक पदार्थों को बेचा गया तो अब खैर नहीं। ऐसे दुकानदारों के विरुद्घ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। डीएम ने सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार पर आयोजित बैठक में डीएम विनीत कुमार ने कहा कि जिले के सभी शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर की परिधि पर तंबाकू और मादक पदर्थों को बेचना प्रतिबंधित है। उन्होंने मादक द्रव्यों की रोकथाम के लिए गठित जनपद स्तरीय समिति की समीक्षा की। युवाओं में नशे की प्रवृत्ति को लेकर चिंता की। विद्यालयों के 100 मीटर परिधि में तंबाकू एवं मादक पदार्थो की दुकानों की सूची तलब की। यदि दुकान नहीं है तो प्रधानाचार्य इस आशय का प्रमाण पत्र देने को कहा। विद्यालयों व डिग्री कालेजों पर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। मादक पदार्थो की बिक्री में संलिप्त व्यक्तियों को चिन्हित कर उन पर पैनी नजर रखने को कहा। उन्होंने मादक पदार्थो के उन्मूलन के लिए परगना स्तर पर कमेटी गठित करने के निर्देश भी दिए। समाज कल्याण अधिकारी को नशा मुक्ति केंद्र का प्रस्ताव तैयार करने को कहा। उन्होंने ब्रेन, इमोशन, सोच और फीलिंग की गहन समझ और मेंटल हेल्थ से पीडित लोगों के उपचार को साइकेट्रिस्ट व बेहवियर एनालिसिस, काउंसलिंग के लिए साइकोलोजिस्ट की तैनाती करने को कहा। मेडिकल स्टोरों में सिड्यूल-एच दवाओं की बिक्री किसी भी दशा में न हो, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर निरंतर चेकिंग करेंगे। एंटी ड्रग टास्क फोर्स भी सक्रिय रहे। इंटेलीजेंस ईकाई का मजबूत रखने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी चंद्र सिंह इमलाल, पुलिस उपाधीक्षक विपिन पंत, मुख्य शिक्षा अधिकारी जीएस सौन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ड़ हरीश पोखरिया, समाज कल्याण अधिकारी हेम तिवारी, अध्यक्ष ग्रामीण विज्ञान समिति डीएन कांडपाल आदि मौजूद थे।

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