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अपर आयुक्त ने दिये सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोके जाने के निर्देश

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जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। गढ़वाल मण्डल के अपर आयुक्त प्रशासन हरक सिंह रावत ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोके जाने के सम्बन्ध में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौक क्षेत्र को कड़ी निर्देश दिये। कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कदापि न होने दें। राजस्व विभाग को निर्देशित किया गया कि जहाँ कहीं भी सरकारी भूमि निष्प्रयोज्य हों उन्हें नगर पंचायत की परियोजनाओं हेतु प्रस्तावित कर दिया जाये।
उन्होंने विज्ञापन शुल्क वसूली की कार्यवाही को लेकर नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक को अपने सीमा में विज्ञापन शुल्क की वसूली करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर पंचायत को निर्देशित किया कि वसूली का उपनियम तैयार कर उपनियम के अनुसार यूनीपोल/होर्डिंग हेतु स्थल चिन्हित कर उक्त कार्य निविदा के माध्यम से अथवा स्वयं जैसा भी निकाय हित में हो कार्यवाही अमल में लायी जाय ताकि नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जाँक की निजी स्रोतों की आय में वृद्धि हो सके।
गढ़वाल मण्डल के अपर आयुक्त प्रशासन हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में कल सोमवार को नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के समुचित क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई। उन्होंने अपशिष्ट के स्रोत से ही पृथक्कीकरण को लेकर जनप्रतिनिधियों तथा सम्बन्धित कर्मचारीगणों को दिशा-निर्देश दिए। कहा कि स्थानीय निवासियों को जैविक तथा अजैविक अपशिष्ट को पृथक-पृथक कर निर्धारित कूडे़दानों पर डाले जाने के लिए प्रेरित करें। साथ ही नगर पंचायत के अपशिष्ट एकत्रीकरण वाहनों में तीन कम्पार्टमेंट एक सूखे अपशिष्ट, दूसरे मे मिक्स अपशिष्ट हेतु तथा तीसरे मे केवल जैविक अपशिष्ट हेतु बनाने को लेकर निर्देशित किया। जनप्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की गयी कि वे अपने क्षेत्र की जनता को पृथक-पृथक अपशिष्ट वाहन में डालने के लिये कहेगे। अपशिष्ट के स्रोत पर पृथक्कीकरण हेतु नगर पंचायत की ओर से स्थानीय निवासियों को कूड़ादान वितरित किये जाय तथा प्रत्येक दुकान पर गीले तथा सूखे अपशिष्ट के लिये पृथक-पृथक कूड़ादान होना अनिवार्य होगा।
उन्होंने कूड़ा निस्तारण स्थल पर कम्पोस्टिंग पिट तैयार करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कहा कि वर्तमान समय में नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक के कूड़ा निस्तारण स्थल पर जैविक अपशिष्ट से खाद बनाये जाने हेतु उचित व्यवस्था नहीं है, जिस हेतु उन्होंने नगर पंचायत स्वर्गाश्रम-जौंक को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र कूड़ा निस्तारण स्थल पर 3 फीट चौड़ाई तथा 4 फीट ऊचाई के कम्पोस्ट पिट तैयार करें तथा उनमें जैविक कचरे से खाद बनाने का कार्य प्रारम्भ किया जाय। साथ ही वर्षा से बचाव हेतु टिन शेड बनाकर शेड के अन्दर ही खाद बनाये जाने का कार्य किया जायेगा। उन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु उपविधि तैयार की दिशा निर्देश दिए। कहा कि वर्तमान समय में अधिकांश नगर निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम तैयार कर उपनियम के अनुसार अपशिष्ट प्रबन्धन की कार्यवाही की जा रही है, जिस हेतु नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जौंक द्वारा भी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपनियम तैयार कर उसे बोर्ड में पारित कराकर बजट में प्रकाशन कराया जाय तथा उपनियम के अनुसार समुचित कार्यवाही अमल में लायी जाय। मॉडल उपनियम नगर पालिका परिषद पौड़ी से प्राप्त करने को कहा!
जबकि प्लास्टिक, पॉलिथीन एवं थर्माकोल प्रतिबन्धित करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली तथा अन्य विभिन्न मा. न्यायालयों द्वारा सम्पूर्ण राज्य में प्लास्टिक, पॉलिथीन एवं थर्माकोल एवं इससे बने हुए दोने, पत्तल, गिलास एवं अन्य सामग्री का उत्पादन, परिवहन, भण्डारण, विक्रय तथा प्रयोग प्रतिबन्धित किया गया है! इस हेतु शासन द्वारा विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से अर्थदण्ड का प्राविधान किया गया है। इसलिये पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक, पॉलिथीन एवं थर्माकोल एवं इससे बने हुए दोने, पत्तल, गिलास एवं अन्य सामग्री का उत्पादन, परिवहन, भण्डारण, विक्रय तथा प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाय तथा दोषियों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जाय।
इस अवसर पर अध्यक्ष नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जौक माधव अग्रवाल, सदस्य वार्ड जितेन्द्र सिंह धाकड, श्रीमती सरोज देवी, नवीन सिंह राणा, श्रीमती पिंकी शर्मा, तहसीलदार यमकेश्वर मजीत सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना-लक्ष्मणझूला प्रमोद उनियाल, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, स्वर्गाश्रम जाँक मंजू चौहान, राजस्व उप निरीक्षक उदयपुर तल्ला-1 बृजभूषण बमराड़ा, सहित समस्त पर्यावरण मित्र व अन्य उपस्थित थे।

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