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अंकिता हत्याकांड: रिजॉर्ट कर्मी ने न्यायालय में दी गवाही, दूसरा गवाह नहीं हुआ हाजिर, तीनों आरोपी भी रहे मौजूद

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : अंकिता हत्याकांड में बृहस्पतिवार को एक गवाह ने कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे) रीना नेगी की अदालत में बयान दर्ज कराए। दूसरा गवाह अदालत में हाजिर नहीं हुआ। अब गवाही के लिए अगली तिथि चार मई लगाई गई है। जिसमें गवाही के लिए तीन गवाहों को समन भेजा जा रहा है। गवाही और प्रति परीक्षा के दौरान तीनों हत्यारोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता अदालत में मौजूद रहे।
डीजीसी व इस मामले में नियुक्त विशेष लोक अभियोजक जितेंद्र सिंह रावत ने बताया कि बृहस्पतिवार को गवाही के लिए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट में हाउस कीपिंग का काम करने वाले खुशराज व दूसरे गवाह चंद्रकिरण को समन भेजा गया था। चंद्रकिरण अदालत में हाजिर नहीं हुआ। केवल खुशराज के बयान दर्ज हुए। खुशराज ने पुलिस और एसआईटी को पूर्व में दिए बयान दोहराए। बताया कि वह और उसका भाई अभिनव घटना के चार दिन पूर्व ही काम करने के लिए वनंत्रा रिजॉर्ट में लगा था। उसने 18 सितंबर 2022 की शाम छह बजे रिजॉर्ट में अंकिता से छेड़छाड़ से लेकर आरोपियों के स्कूटी और बाइक पर निकलने की घटना का विस्तार से वर्णन किया। बयान दर्ज होने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुज पुंडीर, अमित सजवाण व रजत दुआ ने खुशराज की प्रति परीक्षा की। अंकिता हत्याकांड एसआईटी की ओर से 97 गवाह बनाए गए हैं। जिसमें अब तक 7 लोगों की गवाही हो चुकी है।

अदालत परिसर में रही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
अंकिता हत्याकांड के ट्रायल के दौरान तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर व अंकित गुप्ता को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में अदालत में लाया गया था। गवाही के दौरान पूरे समय तीनों अदालत में मौजूद रहे। तीनों राज्य की अलग-अलग जनपदों की जेलों में न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आरोपियों के अदालत में लाने से उनके वापस जाने तक परिसर में कड़ी पुलिस सुरक्षा मौजूद रही। कोर्ट के मुख्य द्वार पर किसी भी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। यहां तक कि मीडिया को भी अदालत परिसर में जाने की मनाही थी।

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