जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : बीते वर्ष मार्च माह में कोटद्वार तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पट्टी अजमीर वल्ला-4 में एक युवती का अश्लील फोटो वायरल करने संबंधी मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपित को एक वर्ष का सश्रम कारावास सुनाया है। साथ ही आरोपित पर पचास हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।

बताते चलें कि बीते वर्ष 22 मार्च को पीड़ित की ओर से राजस्व पुलिस को तहरीर दी गई। दी गई तहरीर में साहिल अहमद पर उसकी फोटो वायरल करने का आरोप लगाया गया। यह भी आरोप लगाया कि सोशल मीडिया पर बनी आईडी को बंद करने के एवज में साहिल ने उसका शोषण किया। मामले के संवेदनशील होने के कारण इस मामले को जांच के लिए रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद बीते वर्ष एक मई को साहिल को गिरफ्तार कर दिया। 17 अक्टूबर को उसे न्यायालय से जमानत मिल गई। इधर, पुलिस ने बीते वर्ष 28 मई को मामले से संबंधित आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिए। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता जीतेंद्र रावत ने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से मामले आठ गवाह प्रस्तुत किए गए। बताया कि तमाम गवाहों के बयान व आरोप-प्रत्यारोप के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी शुक्ला ने साहिल को वीडियो वायरल करने संबंधी मामले में दोषी पाया है। मामले में साहिल को एक वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया है। साथ ही 52 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छ: माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।