अवमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर एडीएम ने लगाया 1 लाख 80 हजार का जुर्माना
जयन्त प्रतिनिधि।
पौड़ी। न्यायालय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी गढ़वाल डॉ. शिव कुमार बरनवाल ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्र्तगत जनपद में अवमानक खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाई व भैंस का दूध बेचने पर 1 एक लाख 40 हजार तथा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चैक्स मिक्स स्नैक्स बेचने पर रूपये 40 हजार संबंधितों पर अर्थदण्ड लगाया है।
न्यायालय निर्णायक अधिकारी डॉ. बरनवाल ने जनपद में अवमानक खाद्य पदार्थ कलाकंद मिठाई बेचने पर वाद संख्या 3/2018 में मालिक न्यू सरस्वती स्वीट शॉप, बद्रीनाथ रोड़ श्रीनगर गढ़वाल आनन्द पंवार पर रूपये 60 हजार व विपक्षी विक्रेता राजदीप पुत्र भानू भूषण पर रूपये 10 हजार का तथा भैंस का दूध बेचने पर वाद संख्या 8/2018 में मौ. जहूर हुसैन पुत्र यूसूफ निवासी ग्राम सिगड्डी, जयदेवपुर कोटद्वार पर रूपये 70 हजार का अर्थदण्ड बतौर जुर्माना आरोपित किया है। वहीं मौहम्मद अतीक पुत्र मौ. खलील निवासी मानपुर कोटद्वार द्वारा जनपद गढ़वाल में मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चैक्स मिक्स स्नैक्स बेचने पर उनके खिलाफ रूपये 40 हजार का अर्थदण्ड बतौर जुर्माना आरोपित किया गया है। न्यायालय निर्णायक अधिकारी डॉ. बनरवाल ने अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा पौड़ी को निर्देशित किया है कि विपक्षीगणों को आदेश का अक्षरस: अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए जुर्माने की धनराशि सरकार के पक्ष में जमा करवायें।