उत्तराखंड

गांजा तस्करी के आरोपियों की जमानत खारिज

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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले के दो आरोपियों की जनामत याचिका खारिज की है। आरोपी गौरव कुमार पुत्र मेघनाथ सिंह और देवेंद्र कुमार पुत्र रतन सिंह ऊधमसिंहनगर जिले के जसपुर के रहने वाले हैं। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 9 दिसंबर 2021 को सल्ट पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नैल तिराहा सराईखेत रोड सल्ट के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान स्विफ्ट वाहन यूके 18 टीए 0765 को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में सवार देवेंद्र कुमार पुत्र रतन सिंह निवासी अमियावाला और गौरव कुमार पुत्र मेघनाथ सिंह, निवासी मुरलीवाला जसपुर ऊधमसिंहनगर के कब्जे से प्लास्टिक के पांच कट्टों में कुल 48 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने मौके पर गांजे को सील कर दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। अभियोजन की ओर से आरोपियों की जमानत का घोर विरोध किया गया। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिसीलन कर न्यायालय ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।

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