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सीईसी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जांच कर रही है केंद्र सरकार, रिजिजू बोले- की जाएगी उचित कार्रवाई

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नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर शीर्ष अदालत के फैसले की जांच कर रही है और वह इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, “केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा दो मार्च को दिए फैसले की जांच कर रही है और इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी।”
कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने दो मार्च के फैसले में कहा था कि जब तक संसद इस मामले में कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल होंगे।
उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 (1) के मुताबिक, एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार, चुनाव आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीईसी और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए कानून के मुताबिक राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (2) के तहत संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया है। हालांकि, भारत सरकार (कार्य संचालन) नियम, 1961 के नियम आठ के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

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