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अभी जेल नहीं जाएंगे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 17 मार्च तक बढ़ाई

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दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि शुक्रवार को 17 मार्च तक बढ़ा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई को 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
पीठ ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश और असम के जवाब रिकर्ड में नहीं हैं और अब इस याचिका पर होली की टुट्टी के बाद सुनवाई होगी। साथ ही स्पष्ट किया कि खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ाया जाएगा जब वह इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता को शुक्रवार तक के लिए सुरक्षा बढ़ा दी थी।
आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में मुंबई में 17 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को गिरफ्तार किया था। रायपुर जाने वाली उड़ान से उतारे जाने के बाद खेड़ा को दिल्ली हवाईअड्डे पर गिरफ्तार किया गया था। बाद में यहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।

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