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डीएम अल्मोड़ा, पीसीबी व पालिका को नोटिस

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नैनीताल। अल्मोड़ा शहर के मोहल्लों में खुली नालियों में बह रहे सीवर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने नगर पालिका, पीसीबी, जिला अधिकारी अल्मोड़ा और सरकार से 16 सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। अल्मोड़ा के अधिवक्ता शेखर लखचौरा ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अल्मोड़ा शहर के कई मोहल्लों में सीवर को खुली नाली में छोड़ा गया है। इससे कई स्थानों पर रास्तों में गंदगी फैली रहने से गंभीर बीमारी की आशंका बनी रहती है। इस सबंध में पूर्व में डीएम अल्मोड़ा, नगरपालिका, जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि को समस्या के निराकरण को प्रत्यावेदन दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला प्रशासन, पालिका और अन्य की उदासीनता के कारण उन्हें जनहित याचिका दायर करने को बाध्य होना पड़ा। याचिका में सचिव शहरी विकास प्रदेश सरकार, डीएम अल्मोड़ा, उपजिलाधिकारी, नगर पालिका, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

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