उत्तराखंड

दो खच्चर संचालकों पर पशु क्रूरता अधिनियम में एफआईआर दर्ज

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रुद्रप्रयाग। बीते दिनों पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा केदारनाथ यात्रा में अस्वस्थ व कमजोर घोड़े-खच्चरों का संचालन न करने के जिला प्रशासन को दिए निर्देश पर अब कार्रवाई होने लगी है। यात्रा मार्ग पर चेकिंग अभियान में दो पशु स्वामियों पर पशु क्रूरता अधिनियम में एफआईआर दर्ज कर दी गई है।
पशु पालन मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को पशुपालन विभाग को ऐसे घोड़े-खच्चर संचालकों की निगरानी करते हुए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जिस पर पशुपालन विभाग द्वारा निरंतर चौकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ड आशीष रावत ने बताया कि बीते दिन दो पशु स्वामियों के विरुद्घ पशु क्रूरता अधिनियम में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई है। इनमें दिलवर सिंह पुत्र चोटिया सिंह ग्राम खुमेरा, ऊखीमठ का खच्चर पिछले 3-4 दिन से बीमार चल रहा था, बावजूद उसे यात्रा पर ले जाया जा रहा था जबकि खच्चर चलने में असमर्थ था।
पशु को उपचार के लिए पशु चिकित्सालय गौरीकुंड लाया गया तथा उसका उपचार किया गया। पशु स्वामी मोहम्मद शहवान पुत्र शराफत अली ग्राम शाहनपुर नजीबाबाद, जिला बिजनौर अपने छोटे खच्चर पर अधिक भार ढुलान किया जा रहा था जिसमें एक व्यस्क व्यक्ति तथा एक 10-12 साल का बच्चा बैठा था। खच्चर पर अधिक भार ढुलान से खच्चर की तबियत बिगड़ने की संभावना को देखते हुए उक्त दोनों व्यक्तियों के विरुद्घ एफआईआर (प्राथमिकी) दर्ज की गई है।

 

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