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कोर्ट ने कहा, प्रथम दृश्या आर्यन खान व अन्य गंभीर मामलों में संलिप्त

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नई दिल्ली, एजेंसी। शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान की एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी हैस एनडीपीएस के जज वीवी पाटील ने 21 पेज का आर्डर दिया हैस इसमें उन्होंने बताया है कि क्यों यह केस जमानत के लिए सही नहीं हैस अपने 21 पेज के आर्डर में वीवी पाटिल ने कहा है, मटेरियल अन रिकर्ड दर्शाता है कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा प्राइमा फेसी मामले में संलिप्त है जो कि ग्रेव और सीरियस अदेंस है इसके चलते उनको बेल नहीं दी जा सकती।वीवी पाटिल ने यह भी कहा कि एविडेंस को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने क्राइम नहीं किया है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमानत देने के बाद वे दोबारा इसे नहीं करेंगेस गौरतलब है कि आर्यन और सात अन्य लोगों को एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 8ब, 20इ, 27, 28 और 29 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है इसके पहले नितिन वायचल जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि आर्यन खान को परिवार की ओर से साढ़े चार हजार रुपए 11 अक्टूबर को मिले हैंस पिछले हफ्ते आर्यन खान को माता-पिता से वीडियो कल के माध्यम से बात करने की अनुमति मिली थीस गौरतलब है कि शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान पर क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी ने गिरफ्तार किया हैस उन्होंने यह पार्टी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन करने की योजना बनाई थी। आर्यन खान शाह रुख खान के बेटे हैंस उन्होंने अपने बेटे को जेल से बाहर निकलवाने के सभी प्रयास किए हैंस हालांकि अभी तक यह सभी प्रयास नाकाफी साबित हुए हैं।
आर्यन खान की जमानत नहीं होने से बलीवुड के कलाकारों में रोष हैस वह आर्यन खान की जमानत नहीं होने से परेशान भी हैस कई कलाकारों ने खुलकर आर्यन खान का समर्थन किया है।

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