उत्तराखंड

हत्या के प्रयास के चार आरोपी दोषमुक्त

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काशीपुर। द्वितीय एडीजे कोर्ट ने हत्या के प्रयास और जान से मारने की धमकी देने के चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है। गांव हिम्मतपुर निवासी नेत्रपाल ने 12 जुलाई 2019 को आईटीआई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 जुलाई की रात 9 बजे उसका पुत्र अजय कुमार अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था। हिम्मतपुर पहुंचते ही एक मोबाईल शप के पास पहले से ही मौजूद मुकुल पुत्र रूप सिंह, पंकज पुत्र चन्द्रपाल, राजू पुत्र रामौतार, मोहन उर्फ मझला पुत्र हरदासी ने उसके पुत्र को रोक लिया। इन लोगों ने जान से मारने की नियत से अजय के पेट पर चाकू से प्रहार किया। इससे उसके पेट पर गंभीर चोट आई। लोगों के बीच बचाव करने पर आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर 16 जुलाई, 2019 को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने चारों आरोपियों को तलब किया। अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाह परीक्षित कराए गए। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता प्रदीप चौहान और शिवकुमार ने की। संबंधित पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीशीलन कर अदालत ने सभी चारों आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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