आईटीबीपी चौकी निर्माण प्रकरण में सुनवाई 6 जुलाई को
नैनीताल। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पिथौरागढ़ जिले के मिलम जौहार में ग्रामीणों की करीब ढाई हेक्टेयर भूमि को आइटीबीपी की अग्रिम चौकी निर्माण के लिए अधिग्रहीत किए जाने के खिलाफ दायर विशेष अपील पर सुनवाई की। मुख्य स्थायी अधिवक्ता चन्द्र शेखर रावत ने कोर्ट को बताया कि सुरक्षा कारणों के चलते उक्त स्थान पर चौकी जरूरी है। सरकार ग्रामीणों को मुआवजा देने के लिए तैयार है। आईटीबीपी ने 15 करोड़ रुपये सरकार के पास जमा भी कर दिए हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तिथि नियत की है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि आईटीबीपी ने 1963 से ही यहां पर बंकर व चौकियां बनाना शुरू कर दिया था। सरकार ने 2015 में इस भूमि को अधित करना शुरू किया। यह सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। आईटीबीपी ने यहां पर बंकर, चौकियां, हेलीपैड, आवास व अफिस बना दिए हैं। याचिकाकर्ता इस भूमि को वापस लेना चाहते हैं, जबकि ये हल्द्वानी में रहते हैं। यह भूमि बंजर है इसके एवज में उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है।