पदोन्नति निर्धारण करते हुए वरिष्ठता सूची जारी करें : हाईकोर्ट

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नैनीताल()। हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सरकार से वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का निर्धारण करते हुए वरिष्ठता सूची जारी करने व पदोन्नति का लाभ देने को कहा है। मामले के अनुसार, प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से रुके हुए हैं। इसे लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है, कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। इस पद को पदोन्नति से भरा जाए, न कि सीधी भर्ती से। वे वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उनको इसका लाभ नहीं दे रही है। अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन शिक्षकों को ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिल चुका है। उनकी भी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश ‘भुवन चंद्र कांडपाल’ के केस के आधार पर की जाए। मामले में त्रिविक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती समेत अन्य ने याचिकाएं दायर की हैं।

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