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हाई कोर्ट : बकाया प्रकरण में केंद्रीय मंत्री निशंक को राहत, कोश्घ्यारी के मामले में दीपावली बाद होगी सुनवाई

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नैनीताल। सरकारी आवास समेत अन्य सुविधाओं का बकाया मामले में पूर्व सीएम को भी सुप्रीम कोर्ट के अग्रिम आदेशों तक राहत मिल गयी है। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय शिक्षा मंत्री ड रमेश पोखरियाल निशंक के अधिवक्ता ने सोमवार को उत्तराखंड हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दिखाया, जिसके बाद कोर्ट में फिलहाल उन पर चल रही अवमानना की कार्रवाई में छूट दे दी है।
उधर पूर्व सीएम व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपना जवाब हाई कोर्ट में देना है। जिस पर कोर्ट अब दीपावली के बाद सुनवाई करेगा। उत्तराखड हाई कोर्ट ने 3 मई 2019 को आदेश दिया था की सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बंगलों का बाजार भाव से किराया वसूला जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अन्य सुविधाओं का भी आंकलन कर पैंसा जमा छह महीने के भीतर करना होगा अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। हालांकि इस आदेश से बचने के लिए सरकार एक्ट लेकर आई, जिसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया। हाई कोर्ट ने अवमानना याचिका में सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को नोटिस जारी किए तो महाराष्ट्र के राज्यपाल को छोड़कर अन्य पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, पूर्व सीएम बीसी खंडूरी व ड निशंक के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है।

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