उत्तराखंड

सार्वजनिक स्थल एवं नालों में कूड़ा देंका तो दर्ज होगा केस

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नैनीताल। नैनीताल के सार्वजनिक स्थल तथा नैनी झील से जुड़े नालों में कूड़ा देंकने पर अब कार्रवाई होगी। पालिका प्रशासन ने साफ किया है, कि यदि नाले तथा सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ेदान के इतर अनावश्यक कूड़ा फैला मिला तो नजदीकी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पालिका ने ऐसे स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से देखरेख करने का निर्णय लिया है। पालिका के ईओ आलोक उनियाल ने बताया कि शहर में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्र करने के बावजूद भी अधिकांश लोग खुले स्थानों व नैनी झील में मिलने वाली नालियों में कूड़ा देंक रहे हैं। जिससे नैनी झील प्रदूषित होने के साथ ही क्षेत्र में बीमारियों का भी खतरा बढ़ रहा है। पालिका कर्मियों के कई बार जागरूक करने के बावजूद लोग अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। इसपर नियंत्रण को लेकर अब नगर पालिका की ओर से नालियों और खुले में कूड़ा डालने वालों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएगी। कूड़ा फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नगर पालिका एक्ट के तहत केस दर्ज कर पांच हजार रुपए का चालान किया जाएगा। शहर के सभी वार्ड और दार्शनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सर्वे का काम भी पूरा कर लिया है। कैमरे लगवाने के लिए पालिका ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है।

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