उत्तराखंड

गांजा तस्करी के अभियुक्तों को कारावास एवं अर्थदंड

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अल्मोड़ा। गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय ने मामले के चार अभियुक्तगणों को 10-10 साल का कारावास व एक-एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि मामला 31-12-2021 का है जब पुलिस टीम मोहान पर रूटीन चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों द्वारा वाहन से 05 व्यक्तियों से 39 किलो ग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने सराईखेत के पास से लाना बताया। बरामद गांजे को मौके पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। इस मामले में अभियोजन की ओर से छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया तथा अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, पूरन सिंह कैड़ा द्वारा मामले में सबल पैरवी की गई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा द्वारा बहस के दौरान न्यायालय में उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा ने उक्त रूलिंगों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर सभी अभियुक्तगणों संदीप कुमार, मुकेश कुमार, कुंवर पाल निवासीगण रामपुर सुरजनगर ठाकुरद्वारा मुरादाबाद एवं महिपाल सिंह तथा धर्मेन्द्र त्यागी निवासी महेन्द्रनगर थाना अफजलगढ़ उत्तर प्रदेश को धारा 8ध्20 एनडीपीएस एक्ट के तहत को 10-10 साल का कारावास व एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्तगण को 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।

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