मुक्तेश्वर में मैदान को खुर्दबुर्द करने के मामले में हाईकोर्ट ले याचिकाकर्ता से मांगा प्रति शपथपत्र
नैनीताल। हाइकोर्ट ने जिले के मुक्तेश्वर के छतोला गांव के सार्वजनिक मैदान पर फील्ड, सार्वजनिक रास्ता व पुरानी पानी की टंकी को खुर्दबुर्द कर पार्किंग बनाए जाने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद याचिकाकर्ता से चार सप्ताह के भीतर प्रतिशपथपत्र पेश करने को कहा है। अगली सुनवाई 27 अप्रैल की तिथि नियत की है।
गुरुवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में छतोला निवासी राजीव कुमार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अमरावती आर्चीट स्टेट लिमिटेड दिल्ली की ओर से शपथपत्र पेश कर बताया कि कहा वह गांव का विकास करना चाह रहे है गांव वाले इसका विरोध कर रहे है।
जनहित याचिका में कहा है कि छतोला गांव में बच्चों के खेलने के लिए एक मैदान है। नवयुवक मंगलदल ने एक लाख रुपये खर्च करके मैदान का जीर्णोद्घार किया है। मैदान से होकर सात गांवों के लिए एक रास्ता भी जाता है। अमरावती अर्चिड स्टेट दिल्ली की ओर से अपने हित के लिए इस फील्ड पर रोड का निर्माण कर पार्किंग बनाई जा रही है। रोड के निर्माण करने से सात गांवों को जाने वाला रास्ता व फील्ड खुर्दबुर्द हो गया है।
गांव की पुरानी पानी की टंकी भी क्षतिग्रस्त हो गयी है। जब गांव वालों ने इसकी शिकायत जिलाधिकारी नैनीताल, डीएफओ नैनीताल व मुख्यमंत्री से की लेकिन शिकायत पर कोई कार्यवाही नही हुई। जनहित याचिका में कहा है कि इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए साफ किया है कि अमरावती स्टेट को सार्वजनिक भूमि पर रोड बनाकर उसमें पार्किंग बनाने का कोई अधिकार नही है।