उत्तराखंड

शिक्षकों की नियुक्ति मामले में तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की नियुक्ति के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ में हुई।
इस मामले में रानीखेत अल्मोड़ा निवासी कैलाश चंद्र ने हाईकोर्ट में याचिका की है। इसमें कहा है कि शिक्षा विभाग द्वारा इन दिनों प्राथमिक शिक्षा में सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया की जा रही है। चयन सूची भी जारी हो चुकी है। विज्ञान वर्ग में जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी, गणित व अन्य विज्ञान उपश्रेणी बनाई गई हैं। जिसमें नियमानुसार 40 व 20 प्रतिशत कोटा तय है। याचिकाकर्ता के अनुसार 7 अक्तूबर को प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से एक आदेश जारी कर अन्य विज्ञान की श्रेणी के अभ्यर्थियों की संख्या कम होने का हवाला देते हुए उनके पदों को जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान में मर्ज कर दिया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाने के बाद चयन सूची बदल दी गई। जबकि अन्य विज्ञान श्रेणी का कोटा ही खत्म कर दिया गया। कोर्ट से इस मामले में कार्रवाई की अपील की है।

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