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जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ आपदा, वन अधिनियम के तहत करें मुकदमा दर्ज: डीएम

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नई टिहरी। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जंगलों में आग लगाने वालों के खिलाफ आपदा, वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। साथ ही आग लगाने वाले व्यक्ति की साक्ष्यों के साथ पहचान बताने वाले व्यक्ति को दस हजार रुपये पुरस्कार दिया जाएगा। जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं पर काबू पाने के लिए जंगलों की सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत वन विभाग को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 25 लाख जागरूकता आदि कार्यक्रमों के लिए दस लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जा रही है,जबकि पुलिस विभाग को आवश्यक उपकरणों के लिए 25 लाख की धनराशि आवंटित की जा रही है। पुलिस फायर सर्विस के अधिकारी खजान सिंह तोमर ने बताया कि जिला मुख्यालय एवं आसपास फायर वाटर टैंकर में पानी भरने की समुचित व्यवस्था नहीं है, इस कारण जंगल की बुझाने के दौरान टैंकर में पानी भरने के लिए समय जाया होता है। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुए जल संस्थान के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे स्थानों, प्वाइंट जहां पर पांच लाख के अंतर्गत मरम्मत का कार्य किया जाना संभव है के प्रस्ताव तत्काल उपलब्ध कराएं साथ ही टैंकर में पानी भरने वाले स्थानों पर 24 घंटे कार्मिकों की तैनाती के भी निर्देश दिए है। डीएफओ कोको रोसे ने कहा कि पेट्रोल पंपों, गैस गोदामों व आवासीय भवनों गोशालाओं आदि के आसपास कम से कम 10 मीटर की फायर लाइन होना आवश्यक है। बैठक में सीडीओ अभिषेक रुहेला, डीएफओ टिहरी डैम वन प्रभाग, एसडीएम संदीप तिवारी, डीईओ बेसिक एसएस बिष्ट, ईई विद्युत राजेश कुमार, डीपीओ बबीता शाह के अलावा लोनिवि, पीएमजीएसवाई के अधिशासी अभियंता मौजूद थे।

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