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खाताधारकों का तीन करोड़ से अधिक का गबन करने के मामले में हाईकोर्ट ने मांगी रिपोर्ट

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नैनीताल। हाईकोर्ट ने काशीपुर के कपरेटिव बैंक में मैनेजर द्वारा करीब ढाई हजार खाताधारकों का तीन करोड़ से अधिक का गबन करने के मामले में सुनवाई करते हुए बैंक से एक सप्ताह के भीतर सभी खाताधारकों के खातों की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। साथ ही मैनेजर द्वारा किए गए घपले के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने पर गृह सचिव व कोतवाल काशीपुर को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई एक माह बाद होगी।
मंगलवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की खण्डपीठ में काशीपुर निवासी अकरम अली की जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में कहा है कि काशीपुर कपरेटिव बैंक में मैनेजर रईस अहमद ने करीब 25 हजार खाताधारकों का तीन करोड़ से अधिक रुपया का गबन 2012 से अब तक किया हुआ है। खाताधारकों द्वारा जब इसकी शिकायत एमडी से की।
मैनेजर ने इस पर एमडी को जान से मारने की धमकी देकर उनसे जबरन एनओसी लिखवा ली । बाद में पुलिस द्वारा मैनेजर को क्लीन चिट दे दी परन्तु सरकार ने एनओसी देने पर एमडी को बर्खास्त कर दिया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि इस मामले की जांच सीबीआई और रिजर्व बैंक आफ इंडिया से कराई जाय और खाताधारकों को उनका पैसा वापस दिलाया जाय।

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