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कोटद्वार में भी हुआ छात्रवृत्ति घोटाला, मुख्य आरोपी कॉलेज डायरेक्टर गिरफ्तार

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16 लाख 57 हजार 5 सौ रूपये छात्रवृत्ति गड़बड़ी का आरोप
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। बहुचर्चित एससी/एसटी/ओबीसी दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना गड़बड़ी मामले में कोटद्वार पुलिस ने सीवी रमन कॉलेज कोटद्वार से संबंधित छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन डायरेक्टर अनिल परिहार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 4 मार्च 2020 को कोटद्वार पुलिस ने बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में सीवी रमन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी पदमपुर कोटद्वार के डायरेक्टर अनिल परिहार और बिचौलिया बृजपाल सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
बता दें कि एससी, एसटी व ओबीसी से संबंधित छात्रवृत्ति वितरण में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए पौड़ी जिले में एसआइटी गठित की गई थी। कुछ माह पूर्व समाज कल्याण विभाग ने घोटाले से संबंधित एक फाइल टीम को उपलब्ध करवाई थी। एसआईटी ने समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर कोटद्वार क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत दर्शाये गये एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान वर्ष 2004 से वर्ष 2012 तक संचालित सीवी रमन इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलाजी पदमपुर कोटद्वार में अध्यनरत 36 छात्रों में से 32 का सत्यापन किया गया तो कुछ छात्रों के बैंक खाते गलत, कुछ छात्रों के खाते अन्य नाम से पाये गये तथा कुछ छात्रों का पूर्ण पता समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूची में अंकित नहीं है और कुछ छात्रों का समाज कल्याण विभाग से प्राप्त सूची में पता एवं खाता संख्या अंकित नहीं पाया गया था। जांच के दौरान 32 छात्रों को आवंटित छात्रवृत्ति में अनियमितता पाई गई। मात्र दो छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में केवल 12-12 हजार रूपये प्राप्त कराये गये तथा सात छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में कोई धनराशि नहीं प्राप्त हुई। जबकि प्रत्येक छात्र को 32 हजार 5 सौ रूपये दिये जाने थे।
कोतवाली कोटद्वार के वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि सीवी रमन कॉलेज कोटद्वार से संबंधित छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी तत्कालीन डायरेक्टर अनिल परिहार को सोमवार देर सांय को सत्तीचौड़ स्थित चन्द्रप्रभा आईटीआई से गिरफ्तार कर लिया है। अनिल परिहार पुत्र स्व. गंभीर सिंह निवासी ऋषिनगर एक्सटेंशन, थाना माधवनगर, जिला उज्जैन मध्य प्रदेश का निवासी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में
दूसरा अभियुक्त बृजपाल सिंह पुत्र जोध सिंह ग्राम टांडा हसनगढ़ थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार को माननीय उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर स्थगन आदेश मिल चुका है। एसएसआई ने बताया कि उक्त कॉलेज के तत्कालीन डायरेक्टर पर 16,57,500/(सोलह लाख सत्तावन हजार पांच सौ) रुपये की छात्रवृत्ति की गड़बड़ी का आरोप है। उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा अभियुक्त अनिल परिहार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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