कोटद्वार में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन आया हरकत में, चिन्हित किया अतिक्रमण, मचा हड़कंप
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार। हाईकोर्ट के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शुक्रवार को नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम ने पुलिस की मौजूदगी में बदरीनाथ मार्ग पर अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर लाल निशान लगाये। प्रशासन की इस कार्यवाही से अवैध अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण चिन्हित करने के बाद जल्द ही अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा।
18 नवंबर को एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नगर निगम की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग से अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किया था। प्रशासन ने वर्ष 2017 में गोखल मार्ग पर 72 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। वहीं राष्ट्रीय मार्ग पर वर्ष 2018 में करीब 137 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया था। ज्ञातव्य हो कि कोटद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग बदरीनाथ रोड़ पर आम जनता की सुविधाओं के लिए बनाए गए फुटपाथ एवं क्षेत्र में नजूल भूमि पर अतिक्रमण कर दिया था जिसे प्रशासन व संबंधित विभाग ने चिन्हित कर अतिक्रमण कारियों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था। शुक्रवार को नगर निगम, राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की टीम ने लालबत्ती चौराहे से अवैध अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही शुरू की।
नगर आयुक्त पीएल शाह ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर दो माह के अंदर अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। अतिक्रमण चिन्हित होने के बाद हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। उन्होंने जनता से अतिक्रमण हटाने में सहयोग की अपील की है। नगर आयुक्त ने बताया कि पूर्व में नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि और बदरीनाथ मार्ग स्थित नगर निगम कोटद्वार की नजूल भूमि (फुटपाथ/बरामदों) पर चिन्ह लगाये गये थे, लेकिन कुछ जगहों पर चिन्ह मिट गये थे। इसलिए दोबारा से अतिक्रमण को चिन्हित किया जा रहा है।