दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्गों और कैंपों के पास अवैध मांस की दुकानें होंगी बंद, MCD का आदेश

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नई दिल्‍ली (। एमसीडी निगम के 12 जोन में कांवड़ यात्रा मार्गों और शिविरों के आसपास मांस की सभी अवैध दुकानों को बंद कराया जाएगा। नियमों को नहीं मानने वालों के खिलाफ ऐक्शन लिया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों के लिए सभी 12 जोनों में कड़े निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत यात्रा मार्गों और शिविरों के आसपास की सभी मांस की अवैध दुकानों को बंद कराया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार से 11 अगस्त तक दिल्ली में 308 कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे। एमसीडी ने सभी जोन उपायुक्तों को शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने और नागरिक सुविधाएं पूरी करने के आदेश दिए हैं।
12 क्षेत्रों को निर्देश
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने अपने 12 क्षेत्रों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों और कांवड़ शिविरों के आसपास मांस की सभी अवैध दुकानों को बंद कराया जाए। एमसीडी ने साफ कर दिया है कि मंजूर नियमों का उल्लंघन करने वाली लाइसेंसी दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
लगेंगे 308 कांवड़ कैंप
दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि एमसीडी ने कांवड़ यात्रा से पहले सभी नागरिक सुविधाओं से जुड़े इंतजाम पूरे करने के निर्देश भी दिए हैं। दिल्ली में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक 308 कांवड़ कैंप लगाए जाने हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे यात्रा शुरू होने से पहले चिह्नित कांवड़ शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित करें। ज्ञापन में कहा गया है कि कांवड़ यात्रा से काफी पहले शिविर स्थलों से अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी को सौंपी गई है। क्षेत्रीय अधिकारियों को पहले ही चिह्नित स्थानों का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त शिविरों की अनुमति भी दी जा सकती है। दिल्ली नगर निकाय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कांवड़ यात्रा मार्गों या कांवड़ शिविरों के आसपास कोई भी अवैध या बिना लाइसेंस वाली मांस की दुकान संचालित ना हो। साथ ही, लाइसेंस प्राप्त मांस की दुकानों में भी लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई करने को कहा गया है।

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