9सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
नई टिहरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आगामी 9 सितम्बर को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। प्रभारी अधिकारी जिला कार्यालय के माध्यम से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशन में आगामी 9 सितम्बर को जनपद टिहरी गढ़वाल के समस्त न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जायेगी। जिसमें विभिन्न प्रति के वादों यथा फौजदारी के शमनीय मामले, धारा 138 एनआई एक्ट से सम्बन्धित मामले, धन वसूली से सम्बन्धित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, श्रम सम्बन्धित मामले, दीवानी वाद, राजस्व सम्बंधित वाद, विद्युत एवं जलकर के मामले, वैवाहिक व कुटुम्ब न्यायालयों के मामले, भूमि अर्जन के मामले, वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित मामले, मोटर वाहन अधिनियम के तहत शमनीय यातायात चालान एवं अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित किये जायेंगे। जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में निरस्तारित करवाना चाहते है। वह आगामी 9 सितंबर तक किसी भी कार्यदिवस में सम्बन्धित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र देकर अपने मामलों को नियत करवा सकते हैं॥