न्यूजक्लिक मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस, 30 अक्तूबर को अगली सुनवाई
नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (वअढअ) के तहत गिरफ्तार न्यूज पोर्टल ‘न्यूजक्लिक’ के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और इसके मानव संसाधन (एचआर) प्रमुख अमित चक्रवर्ती की याचिका पर गुरुवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने यूएपीए के तहत दर्ज मामले में उनकी (आरोपियों की) गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पुलिस से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को करेगी।
पीठ ने शुरू में पुलिस को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने कहा कि वे (पुरकायस्थ और चक्रवर्ती) जेल में बंद हैं। याचिकाकर्ताओं की इस दलील के बाद पीठ ने मामले को 30 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि दशहरा अवकाश से पहले आखिरी कार्य दिवस शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 13 अक्टूबर 2023 को याचिका खारिज करने के आदेश की वैधता को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने यूएपीए मामले में उनकी गिरफ्तारी और हिरासत को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति गवई और न्याय