अब कोटद्वार के लोगों को देना होगा सम्पत्ति कर व व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क
-निगम के व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क व सम्पत्ति कर को लागू न करने के निर्णय को शासन ने किया खारिज
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार : विधानसभा चुनाव से पहले कोटद्वार नगर निगम की बोर्ड बैठक में लिए गए व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क व सम्पत्ति कर को लागू न किए जाने के निर्णय को शासन ने खारिज कर दिया है। जिससे अब कोटद्वार के लोगों को व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क के साथ ही सम्पत्ति कर देना होगा।
बता दें कि नगर निगम कोटद्वार की गत पांच जनवरी को हुई बोर्ड बैठक में व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क व सम्पत्ति कर को लागू न करने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद से लोगों को आश्वासन दिया गया था कि फिलहाल उन्हें उक्त टेक्स नहीं देने हैं। अब शासन ने नगर निगम के उक्त निर्णय को निरस्त करते हुए टेक्स वसूली के लिए 15 दिन का समय दिया है। इस संबंध में विनोद कुमार सुमन सचिव (प्रभारी) उत्तराखंड शासन की ओर से विधिवत आदेश भी जारी किया गया है। जिस पर नगर निगम कोटद्वार ने कोटद्वार नगर क्षेत्र के समस्त भवन स्वामियों से अपील की है कि 15 दिन के भीतर अपनी सम्पत्ति पर स्वकर निर्धारण नियमावली के अन्तर्गत कर निर्धारण पत्र भरकर निगम में जमा करें। वहीं, समस्त व्यवसायी भी विधिवत व्यावसायिक लाइसेन्स के लिए आवेदन कर लाइसेन्स प्राप्त करें।
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व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क व सम्पत्ति कर को लागू न किए जाने को लेकर नगर निगम की बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था। लेकिन, अब शासन ने इस निर्णय को खारिज कर दिया है। जिसके चलते नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी व्यवसायियों को व्यावसायिक लाइसेन्स शुल्क देना होगा। साथ ही नगर निगम के पुराने 11 वार्डों के लोगों को सम्पत्ति कर देना होगा।
किशन सिंह नेगी, नगर आयुक्त, नगर निगम कोटद्वार।