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ओमिक्रोन वैरिएंट के कारण मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू की घोषणा, रात 11 बजे से सुबह 05 बजे तक रहेगा लागू

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भोपाल, एजेसी। कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट को लेकर देश में काफी सतर्कता बरती जा रही है। कई राज्यों ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाना शुरू कर दिया है और पाबंदियां लगाई जाने लगी हैं। इस बीच मध्य प्रदेश में आज रात से नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 05 बजे तक रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में कोरोना के संभावित खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। आवश्यकता हुई तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे।
बता दें कि मध्य प्रदेश में बुधवार को कोरोना के 30 नए मरीज मिले। इनमें इंदौर के 12 और भोपाल और 11 मरीज शामिल हैं। बड़वानी, नीमच और उज्जैन में दो-दो मरीज मिले हैं। बैतूल में एक मरीज मिला है। 62,538 सैंपल की जांच में इतने मरीज मिले हैं। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में एक दिन में यह नए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है।
दिल्ली में क्रिसमस और नए साल पर कार्यक्रमों व भीड़ एकत्रित करने पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने बुधवार को आदेश जारी कर दिया। इसके मुताबिक अगले आदेश तक होटल, बार या रेस्तरां कुल सीटों के मुकाबले 50 प्रतिशत सीटों पर ही संचालित किए जाएं। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्तिक, धार्मिक और किसी की भीड़ वाले आयोजनों पर रोक रहेगी। बैंक्वेट हाल में शादी, मीटिग, कांफ्रेंस और प्रदर्शनी के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं होगा। शादियों में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे।
हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि पहली जनवरी से कोरोना की दोनों खुराक नहीं लेने वाले लोगों को बस-ट्रेनों से लेकर बैंक, मैरिज हाल, होटल-रेस्तरां, सरकारी कार्यालयों, बाजारों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में ओमिक्रोन के छह मामले सामने आ चुके हैं।
पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जिन कर्मचारियों को कोविड की वैक्सीन नहीं लगी है उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। सरकार ने सभी कर्मचारियों को अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सरकार के पोर्टल पर अपलोड करने के लिए कहा है।
मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू
ओमिक्रोन वैरिएंट के खतरे के बीच मुंबई में 31 दिसंबर की मध्यरात्रि तक धारा 144 लागू कर दी गई है। बृहन्मुंबई महानगर पालिका परिषद (बीएमसी) ने लोगों से क्रिसमस और नए साल पर पार्टियों में जाने से बचने को कहा है। वहीं कर्नाटक नें बार और रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी गई है। राज्य में दो जनवरी तक बड़ी सभाएं और पार्टियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा गुजरात के आठ प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है।

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