उत्तराखंड

मानकों के उल्लंघन पर नौ होटलों को बंद करने के आदेश, 20 को थमाए नोटिस

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देहरादून। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) ने पहाड़ों की रानी मसूरी में मानकों का उल्लंघन करने पर नौ होटलों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की फटकार के बाद जारी किए गए है। इतना ही नहीं पीसीबी ने कई होटल संचालकों को नोटिस दिए है तो वहीं कई के चालान भी किए है। मिली जानकारी के अनुसार मसूरी झील के पास प्रातिक झरने से टैंकरों से पानी भरने का एनजीटी ने संज्ञान लेते हुए इस पर नियंत्रण पाने के निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से चिह्नित 282 होटल और होमस्टे का निरीक्षण किया था। इस दौरान कई होटलों में खामियां पाई गई, जिसपर कार्रवाई की गई है। एनजीटी के आदेशों के अनुपालन में दो होटलों में से एक पर 50 और दूसरे पर 10 लाख रुपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के एवज में जुर्माना लगाया गया है। बताया जा रहा है कि 18 होटल निरीक्षण के दौरान संचालन में नहीं पाए गए, जबकि नौ होटलों को कारण बताओ नोटिस के बावजूद पीसीबी से संचालन के लिए एनओसी नहीं ली गई थी। पीसीबी की ओर से इन सभी नौ होटल को छह नवंबर को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा 18 होटलों को एनओसी प्राप्त करने के बाद ही पुनरू संचालन की अनुमति का नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा दो होटलों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है। गौरतलब है कि मसूरी में सैकड़ों की संख्या में छोटे-बड़े होटल व होमस्टे संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई होटल खुलेआम पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। पीसीबी ने निरीक्षण के दौरान दो होटलों में प्रतिदिन पानी की आवश्यकता और आपूर्ति में अंतर पाया। इससे स्पष्ट हो रहा था कि होटलों की ओर से झील के पास बने झरने से टैंकरों के माध्यम से इन होटलों में जलापूर्ति की जा रही थी। ऐसे में इन पर जुर्माना लगाया गया है।

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