फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों पर केस दर्ज करने के आदेश

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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को एक फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक व कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। ढकिया नंबर एक निवासी अनीता देवी पत्नी मुकेश कुमार ने अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वह लोन के लिए अप मनी लिमिटेड शाखा काशीपुर में उसकी मुलाकात शाखा प्रबंधक राहुल राणा व कर्मचारी अमित से हुई थी। उन्होंने बताया था कि आपका लोन हमारी शाखा से हो जाएगा, जिस पर कंपनी अधिकारियों के कहने पर अनीता देवी ने अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र, अपने पति मुकेश कुमार के एसबीआई के चार ब्लैंक चेक आदि प्रपत्र प्रबंधक राहुल राणा व अमित को दे दिए थे। कुछ समय बाद अनीता वहां गई, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा लोन नहीं होगा। कुछ दिनों बाद जानकारी करने पर पता चला कि शाखा प्रबंधक व कर्मचारी ने अनमोल देवी पत्नी संजीव कुमार को मेरे कागजों पर लोन दे दिया। इसकी शिकायत पुलिस से की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब न्यायालय ने आईटीआई थाना प्रभारी को आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिए।

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