उत्तराखंड

महिला से अभद्रता का मामला परिवाद के रुप में दर्ज करने के आदेश

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काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने घर में घुसकर महिला से अभद्रता के मामले को परिवाद के रुप में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। मोहल्ला महेशपुरा निवासी संतोष कश्यप ने अपने अधिवक्ता देवेंद्र कुमार के माध्यम से धारा 156(3) के तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा 23 फरवरी 2022 को उसका पुत्र शिवा घर के बाहर खेल रहा था। घर के सामने असलम का लड़का खेल रहा था। खेलते हुए असलम के पुत्र ने शिवा का गला दबा दिया। इस पर उसकी बड़ी पुत्री नैना शिवा को लेकर घर के अंदर आ गई। उस समय पति और सास घर पर मौजूद नही थे। मौके का फायदा उठाकर कुछ लोग घर के अंदर आ गये और गाली-गलौच और मारपीट कर अभद्रता करने लगे। विरोध करने पर आरोपियों ने बेटी के साथ दुष्कर्म की धमकी दी। शोर-शराबा होने पर आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी धमकी देते हुए चले गये। मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। न्यायालय ने सुनवाई के बाद मामला परिवाद में दर्ज करने के आदेश दिये।

 

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