नाबालिग को दिया वाहन तो जेल जाएंगे अभिभावक

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अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी ने ली अभिभावक व शैक्षणिक संस्थानों की बैठक
जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार: शहर में नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने की घटनाओं पर पुलिस ने गंभीरता दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी ने अभिभावकों व शैक्षणिक संस्थाओं को सख्त हिदायत दी है। कहा कि यदि कोई भी नाबालिग वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो वाहन स्वामी व बच्चे के अभिभावक के खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आमजन से भी सहयोग की अपील की।
रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली में अभिभावक व शैक्षणिक संस्थानों की बैठक लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि कई अभिभावक स्कूल जाने व आने के लिए अपने बच्चों को मोटरसाइकिल या स्कूटी दे देते हैं। ऐसे में अभिभावकों की यह लापरवाही बच्चों के जीवन पर भारी पड़ सकती है। कहा कि नाबालिग बच्चे का वाहन चलाना कानूनन जुर्म है। और इस अपराध के लिए लिए अभिभावक ही जिम्मेदार होंगे। मोटर वाहन अधिनियम में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना व अभिभावकों/ वाहन स्वामियों को तीन माह तक की सजा का प्रावधान है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें वाहन न दें। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों से भी ऐसे बच्चों की शिकायत पुलिस को देने के निर्देश दिए जो स्कूल में मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी से आते हैं। इस अभियान को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस की विशेष टीम भी गठित की गई है।

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