उत्तराखंड

डीएम के शपथ पत्र पर जवाब पेश करे याचिकाकर्ता

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हल्द्वानी। अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने डीएम नैनीताल और हरिद्वार के शपथ पत्र पर याचिकाकर्ता को जवाब पेश करने को कहा है। दैवीय आपदा को लेकर पूर्व में दिए आदेश का अनुपालन नहीं करने के खिलाफ दायर इस याचिका पर बुधवार को वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सुनवाई की। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। हल्द्वानी के चोरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया ने अवमानना याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि बाढ़ से बचाव को लेकर राज्य सरकार सिंचाई विभाग, वन विभाग, भूमि संरक्षण एवं अन्य विभागों को साथ लेकर अपने संसाधनों से आरक्षित क्षेत्रों की नदियों से मलबा, बोल्डर और सिल्ट हटाए और नदियों को चैनलाइज करे। याचिका में आरोप था कि डीएम नैनीताल और हरिद्वार ने कोर्ट के इस आदेश का पालन नहीं किया। इस वजह से 2023 के मानसून सत्र में नंधौर, गौला, रकसिया नाला एवं हरिद्वार में गंगा नदी ने भोगपुर, रायवाला, लक्सर एवं अन्य जगहों पर भारी तबाही मचाई थी। इससे स्कूल, पुल, सड़क, कृषि भूमि, वन भूमि समेत करीब 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि पूर्व के आदेश का जल्द अनुपालन कराया जाए। इधर, बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि अभी तक दोनों जिलाधिकारियों ने अपने क्षेत्रों में नदियों को चैनलाइज नहीं किया है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि जो शपथ पत्र दोनों जिलाधिकारियों ने कोर्ट में पेश किए हैं, वह इन शपथ पत्रों का जवाब पेश करें।

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