बनबसा में पुलिस ने चलाया सत्यापन अभियान, 26 के खिलाफ की कार्रवाई
चम्पावत। पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा के निर्देश पर शनिवार को पुलिस क्षेत्राधिकारी अविनाश वर्मा की अगुवाई में थानाध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह जगवाण, टनकपुर कोतवाल चन्द्र मोहन सिंह, शारदा बैराज चौकी प्रभारी हेमंत सिंह द्वारा नगर की मीना बाजार स्थित नई बस्ती में बृहद सत्यापन अभियान चलाया गया। उक्त सम्पूर्ण सत्यापन अभियान के अन्तर्गत नई बस्ती निवासरत कुल 1098 व्यक्यिों से पुलिस द्वारा व्यक्तिगत पूछताछ कर नामध्पतोंध्निवास प्रमाण पत्रोंध्आधार कार्ड प्रमाण पत्र को सत्यापित कर नियमानुसार सत्यापन न कराने वाले अपरिचित व बाहरी क्षेत्र के निवासरत व्यक्तियों का उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम 2007 में नियमानुसार चालान कर तत्काल सत्यापन करवाये जाने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान कानून व्यवस्था के दृष्टिगत बाहरी क्षेत्र के निवासरत व्यक्तियों का वृहद डाटा बेस निर्मित किया गया एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत् क्षेत्र विशेष से सम्बन्धित विभिन्न अकडों को अध्याविधिक किया गया। नई बस्ती क्षेत्र अंतर्गत सरकारी भूमि पर प्रकाश में आए विभिन्न अवैध अतिक्रमण के विरुद्घ आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए सभी अवैध अतिक्रमण को चिन्हित कर नियमानुसार अतिक्रमण को हटाया गया। घर घर बृहद सत्यापन अभियान संचालित कर विभिन्न पुलिस सेवाओं एवं एंटी हयूमन ट्रैफिकिंग यूनिट द्वारा संचालित आपरेशन मुक्ति अन्य विभिन्न जनजागरूकता अभियान व गौरा शक्ति एप्प व आपातकालीन नम्बरों से जनसामान्य को जागरूक कराया गया। क्षेत्र में निवासरत हिस्ट्रीशीटरध्दुराचारियोंध्असामाजिक तत्वों की संयुक्त निगरानी की गई व इसी क्रम में विगत कई दिनों से वांछित फरार अपराधी अभियुक्त भरत गिरी पुत्र बजरंग बली निवासी वार्ड नम्बर 05 मीना बाजार नई बस्ती बनबसा जिसके विरूद्घ माननीय न्यायालय द्वारा विभिन्न अभियोगों के संदर्भ में गैर जमानती वारण्ट निर्गत किया गया है को भी उक्त सत्यापन अभियान के अन्तर्गत नियमानुसार गिरफतार किया गया है। अवैध रूप से नई बस्ती क्षेत्रान्तर्गत अवैध कच्ची शराब की तस्करी कर रहे अभियुक्त विवेक उर्फ विक्की पुत्र भगवत शरण निवासी वार्ड नम्बर 05 नई बस्ती बनबसा के कब्जे से कुल 5 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नियमनुसार सत्यापन ना कराने वाले 26 व्यक्तियों के विरुद्घ अंतर्गत धारा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 में आवश्यक चालानी कार्रवाई की गई है।