पढ़िये: 25 मई सुबह 6 बजे तक लागू कोरोना कफ्र्यू में कौन-कौन सी दुकाने खुलेंगी और किसको मिली राहत

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जयन्त प्रतिनिधि।
कोटद्वार।
उत्तराखंड में कोरोना कफ्र्यू का दूसरा चरण 25 मई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दूसरे चरण के कोरोना कफ्र्यू में आवश्यक सेवाओं के साथ-साथ सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। बैंकों का समय सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। 25 उई तक लागू कोरोना कफ्र्यू के दौरान परचून और राशन की दुकानें केवल 21 मई को सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा यूपी की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी, परंतु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा संभव कर दिया गया है।
उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कोविड कफ्र्यू के बारें में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कोविड कफ्र्यू के दौरान व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर किया गया है। 25 मई प्रात: 6 बजे तब कोविड कफ्र्यू का दूसरा चरण लागू होगा। शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी और 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी अनिवार्य होगी। मरीज के तीमारदारों को आवाजाही के लिये डॉक्टर की पर्ची ही कोविड कफ्र्यू पास की तरह मान्य होगी। अंत्येष्ठि में शामिल लोगों को अनुमन्य 20 लोगों को कफ्र्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में ई-पास आवेदन पर दिया जाएगा। बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई। यही व्यवस्था राज्य कर्मचारी वित्त संस्थान पर भी लागू होगी। हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है। वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी। सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रात: 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेगी। यूपी की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नही होगी, परंतु पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उद्योगों के लिये मजजूरों की सुरक्षा और आवागमन के लिये अनिवार्यता के स्थान पर यथा संभव कर दिया गया है।18 May 2021 SOP

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