उत्तराखंड

चमोली सहित इन शहरों में लगी धारा 144,ये होंगी पाबंदियां

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देहरादून। विधानसभा सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संचालित करने के लिए चमोली जिले में धारा 144 को प्रभावी कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने बताया कि विधानसभा चुनाव के शांतिपूर्ण संचालन के लिए धारा 144 लागू कर दी गयी है। जनपद सीमान्तर्गत 5 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। यह आदेश पुलिस कर्मचारी व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर, धार्मिक स्थलों, विद्यालयों, स्कूल, कालेज संस्थानों में शिक्षा हेतु एकत्र हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों, शवयात्रा व उद्योग धंधोंध्ईकाइयों में कार्य हेतु एकत्र हुए कार्यरत कमचारियों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, व्यावसायिक गतिविधि हेतु एकत्रित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा।
कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि किसी भी धर्म(मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग के लोगों की भावना आहत हो या उनमें तनाव की स्थिति उत्पन्न करने की सम्भावना हो। निर्वाचन प्रसार-प्रसार हेतु पलीथिन सामग्री व अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। वहीं दूसरी ओर, चुनाव आचार संहिता लगने के साथ ही जिला अधिकारी ने रविवार को जिले में धारा 144 लागू कर दी। डीएम डक्टर आऱ राजेश कुमार ने बताया कि बिना अनुमति 5 लोगों से ज्यादा भीड़ जुटाई तो इस पर कार्रवाई होगी।
कोविड नियमों के अनुपालन पर भी शक्ति की गई है। जिला अधिकारी ड़ राजेश कुमार ने रविवार देर शाम इस बाबत आदेश जारी किया। उन्होंने बताया कि जिले में सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में धारा 144 लागू की गई है। आदेश में जारी सभी नियमों का लोगों को पालन करना होगा। जनसभा या इस तरह की सभी गतिविधियों पर रोक है।
कहीं भी पांच लोग या ज्यादा भीड़ इकट्ठा हुई तो कार्रवाई की जा सकती है। किसी भी तरह के आयोजन या जुलूस के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भड़काऊ नारे लगाने या पंफ्लेट आदि बांटने तक पर भी रोक लगा दी गई है।वाहन रैली निकालने पर भी रोक रहेगी। 3 वाहनों से अधिक का कारवां चला तो इस पर कार्रवाई होगी।

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