शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार

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एजेंसी। बीते दिनों अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने कुछ मीडिया हाउस और पत्रकारों के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ‘पोर्नोग्राफी स्कैंडल’ के खुलासे के बाद से ही राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी लगातार सुर्खियों में छाए हुए हैं। ‘पोर्नोग्राफी केस’ को लेकर आए दिन नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इसी दौरान, शिल्पा शेट्टी ने कुछ मीडिया रिपोट्र्स पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए करीब 29 पत्रकारों के खिलाफ मानहानि का मुकद्दमा कर दिया था। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा को झटका लगा है। जिसमें हाईकोर्ट ने शिल्पा से साफ कहा है कि उन्होने सार्वजनिक जीवनको चुना है। वह एक पब्लिक फिगर हैं। ऐसे लेख मानहानि करने वाले नहीं होते।
दरअसल, शुक्रवार को शिल्पा शेट्टी की शिकायत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शिल्पा ने अपनी शिकायत याचिका में उनके खिलाफ हो रही रिपोर्टिंग को गलत बताते हुए कहा था कि यह खबरें झूठी और मानहानिकारक हैं और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं। सुनवाई के दौरान, शिल्पा के वकील ने दलील दी कि पत्रकारों की ओर से उनके क्लाइंट का पक्ष नहीं पूछा जाता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस पर जस्टिस गौतम पटेल ने शिल्पा शेट्टी के वकील से सवाल किया कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है तो वो गलत कैसे है?
जस्टिस गौतम पटेल शिल्पा के वकील से यह भी कहा कि ‘ आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप का क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है।’
बता दें, कि बीते दिनों क्राइम ब्रांच के जांच अधिकारियों ने ‘पोर्नोग्राफी केस’ में शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की थी। इस पूछताछ के बाद शिल्पा और राज के बीच हुए जबरदस्त झगड़े की खबरें आई थीं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राज कुंद्रा से बहसबाज़ी के दौरान शिल्पा अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई थीं, और पुलिस अधिकारियों के सामने ही रो पड़ी थीं।
शिल्पा के वकील बीरेन सराफ ने इन रिपोट्र्स पर आपत्ति जताई और कहा कि-एक पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, इसकी सूचना बाहर नहीं दी जानी चाहिए थी। इसके जवाब में हाईकोर्ट ने कहा कि ‘यह घटना बाहरी लोगों के सामने हुई थी। ऐसे में पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर देना गलत कैसे हुआ?’ इसके आगे अदालत ने फटकार लगाते हुए कहा कि ‘आपने सार्वजनिक जीवन को चुना है। आप एक पब्लिक फिगर हैं। ये कहना कि जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा था तब वह अपने पति से लड़ीं और रोई, यह मानहानि करने वाला नहीं था। यह ये दिखाता है कि वह भी एक इंसान हैं।’
इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप इस बारे में हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं तो इसके मीडिया की आजादी पर बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अदालत ने ये भी माना की शिल्पा शेट्टी की निजता के अधिकार को बनाए रखना होगा। इस पूरे मामले शिल्पा के बच्चे, और उनकी परवरिश के सम्बंध में बातचीत नहीं की जा सकती।

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