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स्पाइसजेट की बढ़ी मुश्किलें, खराबी की घटनाओं के बाद संचालन पर रोक लगाने की मांगय हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

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नई दिल्ली, एजेंसी। एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट से एयरलाइन के उड़ान संचालन पर रोक लगाने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। यह याचिका स्पाइसजेट की उड़ानों में तकनीकी खराबी की कई घटनाओं को लेकर की गई है। वकील राहुल भारद्वाज ने अपनी याचिका में कहा है कि स्पाइसजेट की उड़ानों में हाल में कई दुर्घटनाएं हुई हैं।
याचिका में इस बात की जांच करने के लिए एक आयोग के गठन की मांग की गई है कि स्पाइसजेट के संचालन को ठीक से प्रबंधित किया जा रहा है या नहीं। 6 जुलाई को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह नोटिस 19 जून को विमान में आई तकनीकी खराबी की आठ घटनाओं के बाद जारी किया गया है।
डीजीसीए ने कहा कि स्पाइसजेट सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय हवाई सेवाएं स्थापित करने में श्विफलश् रही है। एयर रेगुलेटर ने स्पाइसजेट को नोटिस का जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया था। डीजीसीए के कारण बताओ नोटिस के बाद, स्पाइसजेट के अध्यक्ष और एमडी अजय सिंह ने कहा कि श्स्पाइसजेट उड़ान भरने के लिए 100 प्रतिशत सुरक्षित है।श्
इसी बीच, नागरिक उड्डयन मंत्रालय डीजीसीए के अधिकारियों ने रविवार को दो घंटे तक बैठक की। सूत्रों के अनुसार, हालिया घटनाओं की नियमित समीक्षा के क्रम में बैठक की गई। सूत्रों ने बताया कि बैठक में डीजीसीए द्वारा सुरक्षा निगरानी को सख्त करने और उसमें और सुधार करने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मंत्रालय ने दोहराया कि यात्री सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा, एयरलाइन संचालन की विश्वसनीयता और सख्त अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानदंडों के साथ संरेखण के संबंध में कोई समझौता नहीं होगा।

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