उत्तराखंड

एस-एसटी के आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

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नई टिहरी। अनुसूचित जाति के लोगों को लेकर गाली-गलौज करते हुए वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर डालने के मामले में थाना घनसाली पुलिस ने ब्लाक भिलंगना के ग्राम आली सरूणा निवासी सूरज को भैंसवाड़ा पुल से गिरफ्तार कर न्यायलय में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। यह जानकारी देते हुए पुलिस की मीडिया सेल ने बताया कि बीती 23 नवंबर को शौकीन दास पुत्र प्यारु लाल निवासी ग्राम धारकोट, पट्टी धारमण्डल, अध्यक्ष आम्बेडकर जन विकास समिति विकासखण्ड-भिलंगना घनसाली ने थाना घनसाली पर आकर सूचना दी कि सूरज नामक व्यक्ति सोशल मीडिया (इन्स्टाग्राम) पर अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज करते हुए लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रसारित कर रहा है। इस सम्बंध में शौकीन दास आर्य ने समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में थाने पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसके आधार पर एससी-एसटी एक्ट बनाम सूरज पंजीत किया गया। आरोपी के बार-बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो प्रसारित किये जाने के कारण पुन: अपराध कारित करने से रोकने के दृष्टिगत पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेशकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी को पकड़ने में एसआई शैलेंद्र नेगी, सचिन कुमार व रविंद्र चौहान की भूमिका रही।

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